28 चार पहिया वाहन के साथ सिंधोड़ा नजीराबाद एवं नरसिंहगढ़ के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बड़े सिंडिकेट का हुआ खुलासा
2.5 करोड रुपए के वाहन किए जप्त..नरसिंहगढ़ थाना पुलिस ने बताया कि बैरसिया तहसील के सिंधोड़ा निवासी शैलेन्द्र सिंह राजपूत अपने साथियों के साथ मिल कर सिंडिकेट चला रहा है इसके द्वारा प्रदेश के कई जिलों में इस प्रकार का जाल फैलाया है शैलेन्द्र सिंह द्वारा अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के प्रभाव में लेकर लोगों से वाहनों को किराए से किसी कंपनी लगाकर प्रत्येक माह मोटी रकम किराया देने का वादा करके वाहन मालिकों से वाहन लेकर उन वाहनों को गिरवी रख आर्थिक लाभ कमाता था वाहन गिरवी रख गोल हो जाता था थाना नरसिंहगढ़ की पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास कर आरोपी शैलेन्द्र सिंह राजपूत और उसके साथी आदिल को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की उक्त आरोपी संगठित होकर अपराध कर रहे थे उक्त अपराध में विधि अनुसार धारा इजाफा की जावेगी उक्त गिरोह के कब्जे से थाना नरसिंहगढ़ के मामले के वाहन सहित पूछताछ में विभिन्न जिलों के इसी प्रकार की धोखाधड़ी और जालसाजी से प्राप्त किए कुल 28 वाहन (19 कार, 09 ट्रेक्टर) जप्त किए है। आरोपियों का पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ जारी है और अन्य का खुलासा होने की सम्भावना है।
गिरफ्तार आरोपी शैलेन्द्र सिंह राजपूत उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम सिंदोड़ा थाना नजीराबाद आदिल ताई निवासी नरसिंहगढ़
महत्पूर्ण विंदः-
अभी तक कुल 28 वाहन (19 कारें, 9 ट्रैक्टर) जप्त किए गए जब्त वाहनों की कीमत लगभग ₹2.5 करोड़ रुपये बताई गई।
आरोपी लोगों को अपनी विलासितापूर्ण जीवनशैली दिखाकर झांसे में लेते थे।
कंपनी में वाहन लगाने व किराया मिलने का झूठा लालच देकर धोखाधड़ी करते थे।
इस कार्रवाई में एसडीओपी टीआई सहित पूरी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
घटना का विवरण
दिनांक 04/06/2025 को फरियादी कपिल पिता ओमप्रकाश जायसवाल निवासी सूरजपोल नरसिंहगढ़ अपने मित्र चेतन गुर्जर निवासी रामकुंड के साथ थाना की रिपोर्ट पर शैलेन्द्र सिंह राजपूत निवासी ग्राम सिंदोड़ा थाना नजीराबाद जिला भोपाल द्वारा मेरी कार क्रमांक MP04CW3709 व मेरे दोस्त चेतन गुर्जर की बालेनो कार क्रमांक MP04EC5664 किसी कंपनी में किराए से लगाने के नाम पर ली थी न उसने पैसा दिया और न ही हमारी कार वापिस कर रहा है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नरसिंहगढ़ में अपराध क्रमांक 282/2025 धारा 316(2) BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार फरियादी विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 404/2025 धारा 316 (2), 318 (4) BNS एवं फरियादी आशीष मेहरा की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 405/2025 धारा 316(2),318(4)BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था ।
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